जगदलपुर।
खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशनकार्डधारी परिवारों को जून से अगस्त 2025 तक की खाद्यान्न सामग्री एकमुश्त वितरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्डधारियों को जून 2025 में ही जुलाई व अगस्त माह का चांवल भी एक साथ वितरित किया जाएगा। यह वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि हितग्राही अनिवार्य रूप से जून माह में तीनों माह का खाद्यान्न एकमुश्त प्राप्त करें। इस प्रक्रिया में ई-पॉस मशीन के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह के लिए पृथक-पृथक प्रविष्टियाँ होंगी।
हितग्राहियों को सलाह दी गई है कि वे:
माहवार वितरण रसीद अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
राशनकार्ड व वितरण पंजी में भी तीनों माह की अलग-अलग प्रविष्टियाँ और हस्ताक्षर दर्ज करवाएँ।
यह व्यवस्था हितग्राहियों की सुविधा और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।