राजधानी रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने आदेश जारी कर साफ कहा है कि अब निजी स्कूलों में सिर्फ NCERT या पाठ्यपुस्तक निगम की किताबें ही चलेंगी, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पर पूरी तरह रोक होगी।
✅ CBSE/ICSE स्कूल – सिर्फ NCERT की किताबें।
✅ छत्तीसगढ़ बोर्ड स्कूल – सिर्फ पाठ्यपुस्तक निगम की किताबें।

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यूनिफॉर्म से जुड़ा सामान भी अब नहीं बिकेगा!
अब कोई स्कूल जूते, मोजे, टाई, बेल्ट, बैग या नोटबुक नहीं बेच सकेगा। न ही पैरेंट्स को किसी एक दुकान से खरीदने के लिए बाध्य कर सकेगा।
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⚠️ अगर कोई स्कूल नियम तोड़े तो?

✍️ नियमों का उल्लंघन करने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने पर स्कूल की मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है।
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Parents ध्यान दें!
बच्चों को गैर जरूरी खर्च से बचाएं। स्कूल अगर आपको प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें या यूनिफॉर्म सामान किसी खास दुकान से खरीदने कहे तो DEO दफ्तर में शिकायत कर सकते हैं।
DEO कार्यालय रायपुर