
जगदलपुर। पीड़िता ने थाना आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2018 में उसकी शादी बकावण्ड निवासी मंगलसाय से हुई थी। वर्ष 2023 में पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने मायके ग्राम फरसागुड़ा मावलीगुड़ा (जोंदरी पारा) में रह रही थी।
इसी दौरान उसकी जान-पहचान आरोपी पीलूराम उर्फ पीलेमन कश्यप (उम्र 31 वर्ष), निवासी टिकराधनोरा स्कूलपारा, थाना बडांजी, जिला बस्तर (वर्तमान में चिउंरगांव पुजारीपारा, थाना करपावण्ड) से हुई। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी।
15 दिसम्बर 2024 को आरोपी ने पीड़िता को भेलवापदर जंगल, बस्तर बुलाया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इस घटना के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई और 08 अगस्त 2025 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया।
👮 पुलिस की कार्रवाई
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
29 अगस्त 2025 को आरोपी पीलूराम उर्फ पीलेमन कश्यप को विधिवत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना दी गई और न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय, जगदलपुर भेजा गया।
👥 जांच दल का विशेष योगदान
- निरीक्षक – सुरेश कुमार जांगड़े
- उप निरीक्षक – अरूण कुमार सिन्हा
- सहा. उप निरीक्षक – दुशिला भारद्वाज
- प्रधान आरक्षक (311) – ढोलू राम बघेल
- महिला आरक्षक (947) – श्यामा ठाकुर
- डीएसएफ आरक्षक (4051) – निरंजन वैध
🖋️ रिपोर्ट: ओम साहू
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