थाना भानपुरी, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) | दिनांक 30 नवम्बर 2025

रिपोर्ट: ओम साहू


🔸 भानपुरी क्षेत्र के किसान का करीब 33 टन मक्का (कीमत लगभग 6 लाख रुपए) धोखे से ले जाकर बेचने का मामला

🔸 ट्रक चालक/मालिक आरोपी को भानपुरी पुलिस ने आंध्रप्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले से किया गिरफ्तार

🔸 आरोपी के कब्जे से 33 टन मक्का और ट्रक क्रमांक CG08-AF-6611 (कीमत लगभग 20 लाख) जप्त, बैंक खाते भी ब्लॉक

🔸 थाना भानपुरी में धारा 316(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध, विवेचना जारी

भानपुरी | किसान का भरोसा तोड़कर उसके मक्का को बेईमानीपूर्वक बेचने के मामले में भानपुरी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक/मालिक को आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी हरदेव बघेल पिता स्वर्गीय धनुराम बघेल, उम्र 55 वर्ष, जाति कलार, निवासी ग्राम सालेमेटा, थाना भानपुरी का लगभग 33 टन मक्का जिसकी कीमत करीब ₹6,00,000/- आंकी गई है, ट्रक में लोड कर आरोपी चालक इसे चुपचाप लेकर फरार हो गया था।

दिनांक 25.11.2025 को प्रार्थी का मक्का ट्रक क्रमांक CG-08-AF-6611 में चालक आरोपी रहिमन टीकमदास बड़ाबाग द्वारा लोड किया गया, जिसके बाद वह बिना बताए बेईमानीपूर्वक वाहन सहित मक्का को लेकर चला गया। इस घटना पर प्रार्थी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर थाना भानपुरी में अपराध क्रमांक 149/2025 धारा 316(3) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

🚔 त्वरित कार्रवाई में भानपुरी पुलिस की टीम आंध्रप्रदेश पहुंची, ट्रक सहित आरोपी को पकड़ा

प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल पुलिस अधीक्षक बस्तर श्री शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश्वर नाग के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी भानपुरी श्री प्रवीण भारती के पर्यवेक्षण में थाना भानपुरी से एक विशेष टीम गठित की गई।

गठित टीम ने तकनीकी व मैदानी सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश करते हुए गोलागुण्डम, थाना देवरपल्ली, जिला ईस्ट गोदावरी (आंध्रप्रदेश) पहुंचकर उक्त वाहन को रोकते हुए आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने मक्का को बेईमानीपूर्वक बेचने की बात स्वीकार की।

आरोपी रहिमन टीकमदास ने कैसे किया किसानों को धोखे से बर्बाद – पुलिस पूछताछ में खुलासा

गिरफ्तार आरोपी का नाम रहिमन टीकमदास बड़ाबाग पिता टीकमदास बड़ाबाग, उम्र 39 वर्ष, निवासी तुमढीबोड़, जिला राजनांदगांव, हाल मुकाम मुक्ता गिरी कॉलोनी, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि –

  • दिनांक 14.11.2025 को उसने एमएच ट्रेडर्स (तारा ट्रेडर्स) के यहां से झांसे में लेकर लगभग 33 टन मक्का अपने ट्रक में लोड कराया और उसे उड़ीसा में बोरिगांव के पास अपने लाभ के लिए बेच दिया। बिक्री की रकम आरोपी ने अपने ही बैंक खाते में मंगवाई।
  • इसके बाद दिनांक 20.11.2025 को बाबा ट्रेडर्स, फरसगांव से भी उसी तरह अपने झांसे में लेकर मक्का को लोड कराया और परमेश्वरी बायोटेक, देवरपल्ली (आंध्रप्रदेश) में तारा ट्रेडर्स के नाम से झूठ बोलकर मक्का बेच दिया।
  • फिर दिनांक 25.11.2025 को ग्राम सालेमेटा के चितलेश बघेल पिता हरदेव बघेल से मक्का भरवाकर भरोसा तोड़ते हुए ट्रक सहित चुपचाप निकल गया और परमेश्वरी बायोटेक, देवरपल्ली (आंध्रप्रदेश) में इस बार बाबा ट्रेडर्स के नाम से मक्का बेच दिया।

पुलिस के अनुसार, तीनों जगहों पर आरोपी का पूर्व परिचय था, जिसका फायदा उठाकर उसने भरोसा तोड़ते हुए एक ही ट्रक (CG08-AF-6611) के माध्यम से कई बार मक्का परिवहन कर बेईमानीपूर्वक बिक्री की।

जप्त सामग्री :
• लगभग 33 टन मक्का – अनुमानित कीमत करीब ₹6,00,000/-
ट्रक क्रमांक CG08-AF-6611 – अनुमानित कीमत लगभग ₹20,00,000/-
• आरोपी के बैंक खातों को ब्लॉक

आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय, जगदलपुर में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। मामले में आगे की विवेचना थाना भानपुरी पुलिस द्वारा की जा रही है।

कड़ी मेहनत करने वाली पुलिस टीम

इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी/कर्मचारी :

  • निरीक्षक : श्री हर्ष कुमार धुरंधर, थाना प्रभारी भानपुरी
  • उप निरीक्षक : लक्ष्मीनाथ ध्रुव
  • सहायक उप निरीक्षक : रैनुराम मौर्य
  • प्रधान आरक्षक : किशोर कुमार गुप्ता
  • आरक्षक (क्रमांक 694) : तरुण यादव

⚠️ किसान भाइयों के लिए संदेश:

बड़े पैमाने पर अनाज की बिक्री करते समय यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक, ट्रेडर्स और खरीदार की पूरी जानकारी आपके पास लिखित रूप में हो। परिवहन और बिक्री से जुड़ी रसीद, अनुबंध व बैंक विवरण अवश्य सुरक्षित रखें, ताकि किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सके।

नोट : यह समाचार भानपुरी पुलिस द्वारा जारी अधिकृत जानकारी/प्रेस नोट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। अंतिम तथ्य व निष्कर्ष न्यायालय एवं विवेचना के परिणाम पर निर्भर करेंगे।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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