बाल श्रमिक रखने पर दो होटल संचालकों पर 40 हजार रुपए का जुर्माना
रिपोर्ट: ओम साहू

जगदलपुर, 29 अप्रैल 2025 — कलेक्टर हरिस एस. के निर्देश पर श्रम विभाग की कार्रवाई में दो होटलों को बाल श्रमिकों से कार्य कराने पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

श्रम पदाधिकारी भूपेंद्र नायक ने जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान मौर्य होटल चित्रकोट और मलाबार होटल जगदलपुर में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा था। श्रम निरीक्षक नमिता जॉन और नितेश महंत की टीम ने प्रकरण तैयार कर श्रम न्यायालय में धारा 03 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों होटल संचालकों पर 40 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया।

श्री नायक ने बताया कि बाल श्रम के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे श्रम कानूनों का पालन करें और बच्चों से काम न कराएं।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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