रिपोर्ट: ओम साहू
 जगदलपुर, 13 जून 2025
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कलेक्टर श्री हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज विभाग की जांच टीम ने अवैध गौण खनिज उत्खनन और परिवहन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 जून को ग्राम बनियागांव में अवैध रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक चैन माउंटेन मशीन को जब्त कर थाना प्रभारी नगरनार की अभिरक्षा में सौंपा गया।

मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि वे वर्षा काल में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन से बचें तथा इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना विभाग को दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार, 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित है।

अन्य क्षेत्रों में भी की गई कार्रवाई

इसी क्रम में, बस्तर जिले के ग्राम तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर, नलपावंड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 5 वाहनों में अवैध रूप से गौण खनिज का उत्खनन, परिवहन और भंडारण करते हुए पकड़ा गया। सभी वाहन खनिज सहित जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिए गए हैं और संबंधित वाहन मालिकों एवं उत्खननकर्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों की उपस्थिति और विधिक कार्रवाई

इन मामलों में एक प्रकरण की जप्ती कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तोकापाल द्वारा की गई, जबकि अन्य मामलों में जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें शामिल थे:

खनिज अधिकारी श्री शिखर चेरपा

खनि निरीक्षक श्री गिदुल गुहा

खनि सिपाही श्री डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम, विकास नायक, जलंधर बघेल, महादेव सेठिया, एवं संतोष सहारा

इन सभी मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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