रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

जगदलपुर, 4 अगस्त 2026। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए जगदलपुर शहर में व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन की टीम ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन, डेयरी और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का विक्रय नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।



चेम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में आयोजित खाद्य व्यापारियों की बैठक में अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यापारी एनालॉग पनीर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



बैठक में व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन की अनिवार्यता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।



खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस और पंजीयन के खाद्य कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।



जिला के खाद्य अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अचौक निरीक्षण किया गया, जिनमें  न्यू गणेश डेयरी जगदलपुर, बस्तर बाइट्स चौपाटी शहीद पार्क जगदलपुर, RBF फूड स्टॉल शहीद पार्क जगदलपुर , जय मां फूड स्टॉल शहीद पार्क जगदलपुर , केरला भवन रेस्टोरेंट शहीद पार्क जगदलपुर , मोमोज अड्डा शहीद पार्क जगदलपुर , व्हाट्सएप फूड प्लाजा शहीद पार्क जगदलपुर , अंतिम भेल एवं चाइनीज सेंटर दंतेश्वरी मंदिर के सामने जगदलपुर, जय जलाराम फूड स्टॉल जगदलपुर में विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच कर समझाइश दी गई है।



शहर में निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

इस कार्रवाई के बाद जगदलपुर के खाद्य कारोबारियों में हलचल मच गई है और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों ने अपने प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जा रहे पनीर की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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