रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

04 अगस्त 2026, नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कथित तौर पर “100 प्रतिशत शुद्ध” जैसे भ्रामक दावे करने वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री को लेकर रोक का आदेश जारी किया है।
खाद्य नियामक ने एफएमसीजी कंपनी के उन उत्पादों की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया हैं, जिन पर “100 प्रतिशत नेचुरल”,”100 प्रतिशत प्योर”,”100 प्रतिशत प्यूरिटी गारंटीड” और “100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वाटर” जैसे दावे किए गए थे।
“यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की उस टिप्पणी के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि ये दावे अस्पष्ट, अप्रमाणित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने की संभावना रखते हैं।
नियामक के अनुसार, ऐसे दावों का उपयोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन है। एफएसएसएआई ने कहा कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर एफएसएसएआई की वैध ऑर्गेनिक मंजूरी के बिना ‘जैविक भारत’ लोगो दिखाया गया था, जो कथित तौर पर ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (ऑर्गेनिक फ़ूड्स) रेगुलेशंस, 2017’ का उल्लंघन है।”