रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

जगदलपुर, 18 अगस्त 2026/ राज्य शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिक निगम जगदलपुर के अंतर्गत सभी व्यावसायियों,माल,सिनेमा हॉल, जिम, क्लिनिक, लैब, कोचिंग सेंटर, गुमटी, होटल और रेस्टोरेंट, मोटरयान व्यवसाय एवं अन्य समस्त प्रकार के व्यवसाय करने वाले व्यावसायियों को ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य है।

        आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर ने इस संबंध में जारी परिपत्र में आग्रह किया है कि निगम क्षेत्र के सभी प्रकार के निजी व्यावसायी अपने निकटतम च्वाइस सेंटर से संपर्क कर वांछित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर आनलाइन आवेदन अपलोड करवाने के उपरांत निर्धारित शुल्क जमा करने सहित शीघ्र ट्रेड लाइसेंस बनवा लेवें।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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