जगदलपुर, 27 जून 2025 /
लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र में किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने “गुप्ता कृषि केन्द्र” के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचने की पुष्टि के बाद उर्वरक विक्रय पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

️‍♂️ जांच का आदेश कलेक्टर हरिस एस. के निर्देश पर दिया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लोहण्डीगुड़ा के अनुसार, कृषि सेवा केन्द्रों के निरीक्षण में यह गड़बड़ी सामने आई।

 18 जून 2025 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा वीडियो साक्ष्यों के साथ किसानों के बयान लिए गए, जिसमें मूल्य से अधिक में विक्रय की पुष्टि हुई। साक्ष्यों और गवाहों की मौजूदगी में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सख्त कार्यवाही की गई।

 खंड-3 के उल्लंघन और खंड 28(2) के अंतर्गत “मेसर्स संतोष कुमार गुप्ता कृषि केन्द्र” पर तत्काल प्रभाव से खाद विक्रय पर रोक लगाई गई है।

 अब विस्तृत जांच की प्रक्रिया वरिष्ठ कृषि अधिकारियों द्वारा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही भी संभव है।

 रिपोर्ट: ओम साहू
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By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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