
जगदलपुर, बस्तर | श्रम विभाग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 के साथ ही पूर्व में जारी सभी गुमास्ता अनुज्ञप्ति/लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
जिले के सभी ऐसे दुकानों और प्रतिष्ठानों जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें पुनः श्रम विभाग से गुमास्ता लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।
ऐसे संस्थान जिन्होंने पूर्व में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से गुमास्ता लिया था, उन्हें 12 अगस्त 2025 तक निशुल्क श्रम विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर गुमास्ता लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
विभाग द्वारा दिए गए 6 माह की समय-सीमा में गुमास्ता लेने पर ही उन्हें बिना किसी जुर्माने के लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके बाद, विभागीय कार्रवाई के उपरांत ही लाइसेंस उपलब्ध होगा।
सभी ऐसे संस्थान जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें तत्काल श्रम विभाग से गुमास्ता लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
नया अधिनियम बस्तर जिले के सभी क्षेत्रों में लागू किया गया है।
https://shramevjayate.cg.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन निःशुल्क है।
आवेदन करते समय वास्तविक श्रमिक संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है।
रिपोर्ट: ओम साहू