रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

जगदलपुर 30 जून 2026/ राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री आकाश छिकारा द्वारा अब जिले में आयोजित होने वाले सभी शासकीय आयोजनों, बैठकों, सम्मेलनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा उत्पादित देवभोग ब्रांड के दूध और दुग्ध उत्पादों का ही उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दूरगामी निर्णय का मुख्य उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े राज्य के स्थानीय पशुपालकों और किसानों के आर्थिक हितों का संरक्षण करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। 

कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने जारी परिपत्र में निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) के नियम 8.4 के अंतर्गत यदि राज्य शासन की कोई विभागीय इकाई सामग्री का निर्माण करती है, तो उससे सीधे सामग्री क्रय करने का प्रावधान है। इसके तहत शासकीय कार्यालयों को देवभोग के प्रमाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को खरीदने के लिए अलग से कोई निविदा यानी टेंडर बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे सीधे दुग्ध महासंघ से इन उत्पादों को प्राप्त कर सकेंगे। 

यह नियम जिले के समस्त शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को हिदायत दी है कि भविष्य में होने वाले सभी शासकीय कार्यक्रमों के देयकों (बिल-वाउचर) के सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल देवभोग ब्रांड के उत्पादों का ही क्रय किया गया हो।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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