होली पर शराब बिक्री पर रोक, 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित

जगदलपुर, 06 मार्च 2025: होली के त्योहार को देखते हुए बस्तर जिले में 14 मार्च 2025 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरिस एस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में स्थित सभी प्रकार की शराब दुकानें, होटल-बार, सैनिक कैंटीन और मद्य भंडार पूरी तरह बंद रहेंगे।

प्रशासन के निर्देशानुसार, 13 मार्च की निर्धारित समयावधि के बाद शराब बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, और 14 मार्च को शराब के विक्रय या किसी भी प्रकार के लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों को सख्ती से आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले का उद्देश्य होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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