एडिटर इन चीफ

जगदलपुर: बोर्ड परीक्षाओं और वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों (DJ, लाउडस्पीकर) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। SP सलभ सिन्हा और एडिशनल SP महेश्वर नाग के निर्देशन में पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, जिससे परीक्षार्थियों को पढ़ाई में कोई बाधा न हो।

बस्तर पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों और कार्यक्रम आयोजकों से अपील की है कि वे परीक्षा समाप्ति तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि प्रदूषण से बचें। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

छात्रों और अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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