रिपोर्ट: ओम साहू

एडिटर इन चीफ छत्तीसगढ़ के पहट न्यूज

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लखराम, जिला बिलासपुर (छ.ग.) जय हिन्द इंग्लिश मीडियम स्कूल, लखराम के प्राचार्य हरीश साहू पर RTE (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत चयनित बच्चों के अभिभावकों से ₹15,000 की अवैध रूप से मांग करने का गंभीर आरोप सामने आया है। यही नहीं, इस अवैध मांग के वीडियो और ऑडियो साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, जो कि पूरे मामले को और गंभीर बना देते हैं।

क्या है मामला?

ग्राम लखराम निवासी राजू साहू ने अपनी बेटी मोनीषा साहू के दाखिले के लिए RTE पोर्टल पर आवेदन किया था, जो कि 05 मई 2025 को PVT. JAIHIND PUBLIC SCHOOL LAKHRAM में स्वीकृत हो गया था। बावजूद इसके, प्राचार्य हरीश साहू द्वारा ₹15,000 की मांग की गई।

राजू साहू ने बताया कि वह अत्यंत गरीब हैं और मजदूरी कर परिवार का पालन करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूल में यह कहा गया कि “बिना पैसे दिए एडमिशन नहीं होगा।” इसके वीडियो और ऑडियो क्लिप्स भी उनके पास मौजूद हैं, जो इस अवैध मांग की पुष्टि करते हैं।

राजू साहू ने यह शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर और कलेक्टर बिलासपुर को लिखित रूप में दी है और उचित कार्रवाई की मांग की है।

अन्य अभिभावकों से ₹30,000 तक वसूली

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि अन्य पालकों से ₹30,000 तक की राशि ली गई है, जो कि RTE अधिनियम का सीधा उल्लंघन है।

अब उठते हैं ये अहम सवाल:

जब RTE के तहत शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है, तो स्कूल प्रबंधन द्वारा पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं?

जब वीडियो व ऑडियो साक्ष्य मौजूद हैं, तो क्या हरीश साहू पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी?

क्या जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर इस पूरे घोटाले पर संज्ञान लेकर FIR दर्ज करवाएंगे?

कानूनी प्रावधान

RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, और इन बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे में यह मामला सीधे-सीधे नियमों की अवहेलना और भ्रष्टाचार को उजागर करता है।

 संपर्क में रहिए, हम जल्द ही इस प्रकरण से जुड़े वीडियो व ऑडियो साक्ष्यों के साथ पूरी रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

 यदि आपके पास भी ऐसे ही किसी मामले की जानकारी है, तो हमें जरूर बताएं।
✍️ रिपोर्ट: ओम साहू

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By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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