
24 हजार अर्थदंड अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक एक्ट्रॉसिटी शुभ्रा पचौरी ने सुनाया फैसला, सहयोगी को भी मिली सजा
7 जुलाई 2026, बलरामपुर।नाबालिग बच्ची से लैंगिक उत्पीड़न और नौकरी में अवैध रूप से रखने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक एक्ट्रॉसिटी शुभ्रा पचौरी की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने खाद्य निरीक्षक को 5 साल का सश्रम कारावास और 24 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही मामले में सहयोगी को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है।