रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

जगदलपुर, 31.08.2026
📌 बस्तर जिले में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी पर लगातार कार्यवाही जारी
📌 थाना करपाण्ड क्षेत्रान्तर्गत की गई कार्यवाही।
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📌 आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा लगभग 42 किलोग्राम को किया गया जप्त
📌 जप्त मादक गांजा की कीमत करीबन 21,00000/- रुपये लगभग (ईक्कीस लाख रूपये)
नाम आरोपी – लालू प्रसाद बघेल पिता नरहरि बघेल उम्र-25 वर्ष जाति कुम्हार साकिन छतौडी थाना करपावंड जिला बस्तर (छ0ग0)
📌जप्त सम्पत्तिः-
आरोपी के कब्जा से (1) अवैध मादक पदार्थ गांजा लगभग 42 किलोग्राम किमती 2100000/-रूपये, 01 पुराना इस्तेमाली टच स्क्रीन मोबाईल, नगदी रकम 1200 रूपये
पुलिस अधीक्षक, श्री शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए लगभग 42 किलोग्राम गांजा घर में छिपाकर रखने पर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि थाना करपावण्ड में दिनांक 31.08.2026 के प्रातः जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि छतौडी ग्राम का लालू प्रसाद नाम व्यक्ति अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा को बिक्री करने के उद्देश्य से छिपाकर रखा है, कि सूचना तस्दीक एवं आरोपी की धरपकड के लिए पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन सिंह राठौर के मार्गदर्शन एवं अनु0अधिकारी भानपुरी श्री प्रवीणभारती के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी करपावण्ड दिलबाग सिंह के नेतृत्व में थाना करपावण्ड स्टाफ की टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल ग्राम छतौडी पहूँचकर आरोपी लालू प्रसाद बघेल पिता नरहरि बघेल उम्र-25 वर्ष जाति कुम्हार के घर की तलाशी लेने पर आरोपी घर आंगन के बाडी में गड्डा बनाकर प्लास्टिक ड्रम को जमीन के अंदर रखकर उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा और एक सफेद बोरी में घर के अंदर छिपाकर रखे गांजा को गवाहों के समक्ष लगभग 42 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 21,00000/-रूपये व एक टच स्क्रीन मोबाइल को विधिवत जप्त किया गया।
आरोपी द्वारा बिक्री करने के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज पेश नही करने से आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 20(ख), ii(e) NDPS ACT. का होना पाये जाने से उक्त मादक पदार्थ गांजा को विधिवत जप्त करते हुए उक्त आरोपी को दिनांक 31.08.26 को विधिवत गिरफ्तार करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 20(ख), ii(e) NDPS ACT. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी / कर्मचारी
निरीक्षक:- दिलबाग सिंह
स उ नि:- सुखनाथ दीवान
प्रधान आरक्षकः- रामनाथ भारती, संजीव सिंह
आरक्षकः- निरंजन महानंदी, कैलासभास्कर, डूमर बघेल, श्याम लाल कश्यप, पोलाद कश्यप
म. आरक्षकः- चम्यंती