बीजापुर 14 अक्टूबर 2026- नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के मृत/शारीरिक रूप से निःशक्त होने/गंभीर रूप से घायल होने अथवा किसी व्यक्ति की सम्पति की आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति के प्रावधान अनुसार मृतक देवा मुचाकी के माता बुधरी मुचाकी, मृतक माड़वी कोसा की माता टिंगरी माड़वी एवं मृतक करटामी मल्ला के पुत्र लालू करटामी को 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

इसी तरह स्थायी असमर्थ विनोद कट्टम एवं देवा सोढ़ी को 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए है।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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