रिपोर्ट –जय शंकर पांडे

आबकारी विभाग सोया, सरकारी शराब दुकान ने लूटा: नया बस स्टैंड में गोवा क्वाटर 120 MRP की बोतल, लेकिन 130 रु. लेकर ग्राहक को लूट रहे कर्मचारी ।
जगदलपुर, 2 मई 2026/ जगदलपुर के नया बस स्टैंड स्थित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान में खुलेआम ओवररेटिंग का खेल चल रहा है। क्वाटर, बियर की बोतलों पर MRP से ज्यादा वसूले जा रहे हैं।
विरोध करने वाले ग्राहकों को सेल्समैन कहता है- यही रेट है “लेना है तो लो,
आबकारी विभाग की नाक के नीचे रोज हजारों की अवैध वसूली हो रही है।
📌 हम जिला कलेक्टर और आबकारी अधिकारी,जांच टीम से मांग करते हैं – सीसीटीवी फुटेज चेक करें, और कार्यवाही करें!
16 मई 2026, दोपहर 01:00 pm
📢👉 नया बस स्टैंड अंग्रेजी शराब दुकान व आबकारी अधिकारी सवालों के घेरे में –

ग्राउंड रिपोर्ट: – नया बस स्टैंड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर–
1. किंगफिशर बियर में MRP 200 रु. लिखा है लेकिन 240 रु. ले रहे।
2. सिम्बा बिअर में MRP 230 रु. लिखा है लेकिन 240 रु. मूल्य से अधिक दाम ले रहे हैं।
3. गोवा क्वाटर जिसमें दाम 120 रु. लिखा है लेकिन 130 रु. MRP रेट से ज्यादा दाम वसूला जा रहा है।
4. Mc dowells के क्वाटर में MRP रेट को मिटा कर घिस दिया गया है। लेकिन दाम 210 रु. ले रहे हैं।

ग्राहक परेशान:– रोज शराब लेने वाले ग्राहक ने बताया, “पिछले कई महीनो से 10 रु. गोवा क्वाटर में ज्यादा ले रहे। अगर कुछ कहूं तो 130 रु. ही है कहते हैं।

महीने में 300 रु. एक्स्ट्रा चला जाता है। गरीब आदमी कहां जाए?

” एक अन्य ग्राहक ने बताया, ” किंगफिशर की बियर लेने पर मुझे बिल नहीं दिया। बिल मांगने पर बिल नहीं है कहते हैं।

काला हिसाब: दुकान से रोजाना करीब गोवा का 400 क्वाटर बिकती हैं। 10 रु. प्रति नग के हिसाब से रोज 4000 रु. और महीने में 1.20 लाख रु. की ब्लैक वसूली।
सिम्बा बिअर, किंगफिशर बियर जिसमें 30- 40 रु. ज्यादा ले रहे। और भी कई सारे शराबों की ओवररेटिंग पर ज्यादा पैसे लेते हैं उन शराब के पैसे का हिसाब ही नहीं।

📢 जनता का सीधा सवाल
बस्तर की जनता अब सीधे पूछ रही है—
👉 “क्या यही है सुशासन?”
👉 “क्या शराब दुकानों में चल रही यह मनमानी रुकेगी?”
👉जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है यह किसकी जेब में जा रहा है?
👉 क्या इस पैसे को भी बंदरबाट किया जा रहा है ?
👉 दिन में बहुत सारी शराब बिक्री होती है इन सब का एक्स्ट्रा पैसा किसकी जेब में जाता है?
नियम क्या कहता है:
1. CG आबकारी अधिनियम में MRP से ज्यादा वसूलना दंडनीय अपराध है।
3. विभागीय नियम: हर दुकान पर रेट लिस्ट व बिल देना अनिवार्य। नया बस स्टैंड स्थित दुकान में दोनों गायब?
📌 अब जिम्मेदारी जिला प्रशासन की – सीसीटीवी फुटेज देखकर करें कार्रवाई !
📢 अब प्रशासन को यह तय करना होगा कि वह जनता के साथ खड़ा है या शराब माफिया के साथ?
छत्तीसगढ़ के पहट (साप्ताहिक अखबार)