रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

5 सितंबर 2026, जगदलपुर / झीरम घाटी मामले में जगदलपुर जिला न्यायालय ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। 2013 की NIA FIR में IPC के विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराई गई।

बहुचर्चित 2013 के झीरम घाटी मामले में प्रदेश के कांग्रेस के बड़े पार्टी के बड़े नेताओं की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले में 10 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। यह मामला वर्ष 2013 में दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की गई थी।


कोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार – इस मामले में 11 अभियुक्त रहे, जिनमें  विचाराधीन मामले में 1 आरोपी की मौत हुई और 10 आरोपी जीवित है, जो कोर्ट में उपस्थित रहे।

जिनका नाम –

1) प्रमिला मोडियम 
2) चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना
3) सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पुनेम मोडियम
4) मुक्का मांडवी
5) कोसा कवासी उर्फ कोसाराम
6) आयता मरकाम
7) मदकामी देवा
8) जोगा मदकामी
9) बनजामी सन्ना उर्फ चमरू उर्फ डेंगा
10) महादेव नाग

इन आरोपियों को न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया गया। आगामी तिथि को सजा सुनाई जाएगी कि किन किन आरोपियों को कितने कितने वर्षों की सजा होगी।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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