सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट हेतु 01 मई तक रूचि की अभिव्यक्ति  आमंत्रित

जगदलपुर, 29 अप्रैल 2025 – लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के तहत, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में बस्तर जिले में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किया जाना है। इस हेतु योग्य, अनुभवी व्यक्ति या संस्थाओं से 1 मई 2025 तक रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है।

व्यक्तिगत आवेदन के लिए पात्रता:
समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर अथवा बाल शिक्षा/विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव एवं किसी विषय में स्नातक डिग्री आवश्यक है।

संस्थागत आवेदन के लिए पात्रता:
संस्था को बाल अधिकार अथवा संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

इच्छुक व्यक्ति, संस्था या संगठन निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से 01 मई 2025 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन प्रपत्र प्रारूप, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, पत्राचार का पता एवं विस्तृत प्रक्रिया जिले की वेबसाइट www.bastar.gov.in तथा विभागीय सूचना पटल पर उपलब्ध है।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

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