रिपोर्ट –जय शंकर पांडे

12 अप्रैल 2026, जगदलपुर/ जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर, विकासखंड बकवन के अंतर्गत तहसील कार्पवन में जनगणना ड्यूटी हेतु प्रगणक के रूप में प्रशिक्षण दिनांक 11.04.2026 एवं 12.04.2026 को एकलव्य आवासीय विद्यालय करपावंड में टीकम ठाकुर प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला आवराभाता में पदस्थ वि. खं. बकावंड द्वारा नशे में प्रशिक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनर से दूरव्यवहार करने के फलस्वरूप टीकम ठाकुर प्रधान अध्यापक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (५) का दोषी पाए जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी दर्भा,जिला बस्तर होगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
संपादक –ऋषभ कुमार
मो.–6266449977