रिपोर्ट –जय शंकर पांडे

Rti के कानून की उड़ा रहे धज्जी: RTI एक्ट फेल
दरभा, 15 मई 2026/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धज्जियां उड़ाते हुए दरभा ब्लॉक के ग्राम पंचायत के सचिव ने प्रथम अपील की सुनवाई से ही किनारा कर लिया। जनपद पंचायत दरभा में शुक्रवार को रखी गई सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी सचिव व प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनों खुद गैरहाजिर रहे। घंटों के इंतजार के बाद आवेदक को बैरंग लौटना पड़ा।
क्या है मामला – RTI में ग्राम पंचायतों के योजना की जानकारी चाही गई थी, जिसमें 30 दिन बाद भी सचिव ने कोई सूचना नहीं दी। इस पर आवेदक ने जनपद CEO के पास धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दायर की।
सुनवाई में खेल – जनपद CEO ने 15 मई दोपहर 3 बजे सुनवाई रखी। आवेदक जनपद पहुंच गया। आरोप है कि पंचायत सचिव को नोटिस मिलने के बाद भी वह सुनवाई में नहीं आया। न कोई लिखित जवाब भेजा, न अनुपस्थिति का कारण बताया। और जनपद सीईओ भी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) भी मौजूद नहीं रहे।
⚖️ RTI कानून का सीधा उल्लंघन?
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत:–
🔹 धारा 7(1): मांगी गई जानकारी पूर्ण रूप से और समय पर देना अनिवार्य है।
🔹 धारा 7(9): सूचना को अधूरा या भ्रामक देना कानून के खिलाफ है।
🔹 धारा 20: जानबूझकर जानकारी छुपाने पर अधिकारी पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आवेदक ने अब – RTI के नियमों की उल्लंघन व लापरवाही को देखते हुए, राज्य सूचना आयोग में आवेदन कर शिकायत करने की बात कही।
छत्तीसगढ़ के पहट (साप्ताहिक अखबार)